फैसला:गर्भवती पत्नी एवं 4 वर्ष के बच्चे की हत्या मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद एवं ₹10000

सिमडेगा: सिमडेगा पीडीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने गुरुवार को अपनी गर्भवती पत्नी एवं 4 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपी मनकरण भोक्ता को आजीवन कारावास एवं ₹10000 का जुर्माना सुनाई ।जुर्माना की राशि नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बानो थाना कांड संख्या 47/18 धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतिका बसंती देवी एवं 4 वर्षीय बच्ची मनीषा 20 जून को पिता के मृत्यु के बाद मेहमान घर चले गए थे। इसी दौरान धारदार हथियार से मारकर उन दोनों की हत्या कर दी गई थी ।पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था ।और उसी के निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया कुल्हाड़ी बरामद किया था। अनुसंधान के क्रम में एवं वैज्ञानिक तरीके से संगठन करते हुए कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई एवं दस्तावेजों की प्रस्तुति की गई जिसके बाद पीडीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने मनकरण भोक्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10000 की जुर्माना की राशि सजा सुनाई। इधर तमाम साक्ष्य एवं दलीलें प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पेश की गई।

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